बोकारो के इस कर्मचारी संघ चुनाव पर विवाद, उपायुक्त तक पहुंचा मामला

Dispute over the election of Jharkhand Sub-Secretariat Employees Union Bokaro the matter reached the Deputy Commissioner
बोकारो उपायुक्त को पत्र लिखकर घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। चुनाव के संबंध में रविवार को बैठक हुई। गंभीर आरोप लगाए गए।

नियम के विरूद्ध गलत मतदाता सूची के आधार पर सभी का नाम बिना सदस्य बनाए हुए ही दर्ज किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) जिला बोकारो इकाई (JMOA) के चुनाव को लेकर विवाद हो गया है। उपायुक्त को पत्र लिखकर घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। चुनाव के संबंध में रविवार को बैठक हुई।

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अध्यक्ष उमेश प्रसाद महतो की अध्यक्षता में संघ की बैठक स्थानीय जायका हैपीनस कैम्प-2 में सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला मंत्री विभांशु ने कहा कि समाहरणालय संवर्ग के लिपिकीय कर्मियों का विधिवत चुनाव 10.04.2025 को हो चुका है।

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कुछ तथाकथित संघ तोड़क तत्वों द्वारा बिना सदस्य बनाए ही गैर सदस्यों को सम्मिलित करते हुए भ्रामक मतदाता सूची जारी किया गया है, जो कर्मियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से उपायुक्त महोदया को अवगत कराया जाएगा।

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बैठक को मनोरंजन कुमार निराला, जिला मंत्री, महासंघ, सुभाष चौधरी, दिग्विजय नारायण, मिथलेश कुमार पाठक, अमलेश कुमार, संजय कुमार पाण्डेय, ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार गोराई, हिमांशु कुमार मांझी, संजय कुमार, नवीन कुमार, मोहम्मद नियाज अहमद, मनीष कुमार, नागेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य ने सम्बोधित किया।

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उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि…

1. झारखण्ड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) बोकारो का विधिवत् सांगठनिक सदस्यता आधारित चुनाव सर्वसम्मति से दिनांक 10.04.2025 को महासंघ भवन, बोकारो में सम्पन्न हुआ है।

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2. विगत दिनों से कुछ कर्मियों द्वारा समाहरणालय संवर्ग में विभेद डालने की दृष्टि से बिना सदस्य बनाए हुए ही तथाकथित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची में अधिसंख्य ऐसे कर्मियों का नाम दर्ज है, जो इनके कमेटी के सदस्य हैं हीं नहीं।

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3. सदस्य बनाए बिना किसी प्रकार का मतदाता सूची का प्रकाशन पूर्ण रूपेण दूषित तथा कर्मचारियों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. तथाकथित चुनाव की भ्रामक प्रक्रिया को सही साबित करने के लिए दण्डाधिकारी तक की प्रतिनियुक्ति कराई गई है, जो भवदीय स्वयं अवगत होंगी।

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5. नियम के विरूद्ध गलत मतदाता सूची के आधार पर किसी प्रकार के चुनाव, जिसमें हम सभी का नाम बिना सदस्य बनाए हुए ही नाम दर्ज किया गया है, इसमें हम सभी का कोई लेना-देना नहीं है।

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