
- शिकायतकर्ता से सीआईएसएफ में कांस्टेबल (चालक) के पद के लिए मेडिकल टेस्ट पास करवाने के लिए 2,50,000 की रिश्वत मांगी थी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने आईटीआई (महिला) कॉलेज, बनी पार्क की तत्कालीन निदेशक और सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र बहरोड़ के तत्कालीन निरीक्षक को 3 साल के कठोर कारावास और कुल 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत ने आईटीआई (महिला) कॉलेज, बनी पार्क के तत्कालीन निदेशक सुंदर लाल चेतीवाल और सीआईएसएफ, प्रशिक्षण केंद्र, बहरोड़ (राजस्थान) के तत्कालीन निरीक्षक रण सिंह मान सहित दो आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास और कुल 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सीबीआई ने दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध 05.01.2015 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि अभियुक्त सुन्दर लाल चेतीवाल ने शिकायतकर्ता से सीआईएसएफ में कांस्टेबल (चालक) के पद के लिए मेडिकल टेस्ट पास करवाने के लिए 2,50,000 की रिश्वत मांगी थी, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसके सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क हैं।
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सीबीआई ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 50,000 की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए आरोपी सुन्दर लाल चेतीवाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मामले में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
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जांच के पश्चात सीबीआई द्वारा 30.06.2015 को माननीय सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत के समक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई के पश्चात अभियुक्तों को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।
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