Big Breaking News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेंशन नियम 2021 में संशोधन, पढ़ें डिटेल

  • किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्‍चात किसी भी कदाचार आदि को लेकर मामला है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के नियम में बदलाव किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के सदस्यों के लिए यह खबर खास है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29)(ग) में संशोधन किया है।

संशोधित नियम 37(29ग) इस प्रकार है:

“…किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्‍चात किसी भी कदाचार के लिए उसे ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्‍युत किए जाने या हटाने से सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हित लाभ भी जब्त हो जाएंगे और उसकी पदच्‍युति या हटाने या छंटनी की दशा में उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्‍यधीन होंगे।

इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 41 और नियम 44 (5) (क) और (ख) के साथ पठित नियम 7 और 8 के उपयुक्‍त प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।”

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29) (ग) में संशोधन भारत के उच्‍चतम न्यायालय की ओर से सूरज प्रताप सिंह बनाम सीएमडी बीएसएनएल और अन्य टाइटल की एसएलपी संख्या 4817/2020 पर 09.01.2023 को दिए गए आदेश के आलोक में किया गया है।