भिलाई नगर निगम: संपत्ति कर जमा करने पर 2% छूट, न करने पर 18% ब्याज और कुर्की भी

Bhilai Municipal Corporation: 2% rebate on depositing property tax, 18% interest and attachment on non-payment of tax
भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए आयुक्त ली मैराथन बैठक दिए आवश्यक निर्देश। सख्ती का आदेश।
  • शुल्क जमा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
  • नोटिस के अलावा उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी।
  • आयुक्त ने पुराने फाइलों को मंगाकर नियम कंडिका को जांच किया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए राजस्व की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा संपत्ति कर वसूली के संबंध में बैठक ली गई।

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नगर निगम भिलाई क्षेत्र में संपत्ति का वसूली का कार्य मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा किया जा रहा है। जिसके द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई गई। अभी लगभग 20 परसेंट तक की वसूली हुई है। जबकि प्रत्येक महीने 7% वसूली करना था।

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इसलिए आयुक्त ने एजेंसी को निर्धारित लक्ष्य दिया है कि अपनी वसूली बढ़ाएं, घर-घर जाए संपत्ति करदाताओं से संपर्क करें। संपत्ति कर मिलेगा तो शहर का विकास होगा। प्रत्येक वार्ड के हिसाब से एजेंसी को अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना है। उनके ऊपर से सुपरवाइजर होगा।

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प्रत्येक व्यक्ति के पास आइडेंटी कार्ड होगा। एजेंसी के लोग संपत्ति करदाताओं के घर जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, डिमांड नोट देंगे। उसके बदले में संपत्ति कर प्राप्त करके और उन्हें रसीद प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में राजस्व वसूली बढ़ानी है। जो भी पुराने बकायेदार हैं समय पर संपत्ति कर जमा करें।

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जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अलावा उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। आयुक्त ने पुराने फाइलों को मंगाकर नियम कंडिका को जांच किया फिर आवश्यक निर्देश भी दिए।

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संपत्ति कर जमा करने पर अभी 2% का छूट है। इसके बाद 18 प्रतिशत का ब्याज लगेगा। गौरतलब है कि भू स्वामी अपने संपत्ति का स्ववरणी भर सकते हैं। सब विवरणी ठीक-ठीक से भरे, संपत्ति ज्यादा होने पर यदि का कम भरा जाएगा और जांच के बाद पता चलेगा तो उसे संपत्ति का पांच गुना अधिभार आरोपित किया जाता है।

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इसलिए संपत्ति करके सही विवरण संपत्ति कर में अंकित करें। जांच के द्वारा गलत पाए जाने पर पांच गुना अधिकार आरोपित किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संपत्ति करदाता की की होगी, संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक के बाद जमा करने पर 18 परसेंट ब्याज अधिकार देय होगा।

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इससे बचना है तो समय पर संपत्ति कर समय अवधि में जमा करें। नगर निगम भिलाई में अवकाश अवधि में सभी जोन कार्यालय, मुख्य कार्यालय में संपत्ति कर का काउंटर खुला हुआ है वहां पर संपत्ति करदाता आकर स्वयं संपत्ति कर जमा सकते हैं।

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ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। अपने आईडी के माध्यम से ऑनलाइन जमा करके संपत्ति कर की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान उपयुक्त नरेंद्र बंजारे, प्रोगामर दीप्ति साहू, सहायक अधीक्षक भैयालाल असाटी, मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से के अधिकारीगढ़ उपस्थित रहे।