Suchnaji

SAIL हाउस लीज पर बड़ा Updates: जिला पंजीयन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात, कैसे कराएंगे पुरानी दर पर रजिस्ट्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ये बोले…

SAIL हाउस लीज पर बड़ा Updates: जिला पंजीयन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात, कैसे कराएंगे पुरानी दर पर रजिस्ट्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ये बोले…

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) में इस वक्त SAIL हाउस लीज का मामला हर किसी की जुबां पर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी नजर से करीब 20 हजार से ज्यादा वोट बैंक को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हर एक दावे पर दूसरा दावा जन्म ले रहा है। अब जिला पंजीयन कार्यालय को ही लपेटे में ले लिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के सह-संयोजक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी का कहना है कि पंजीयक व राजस्व अधिकारी लिखित अधिकृत बयान दें कि 4500 आवासों के लीज़-डीड के पंजीयन को 22 वर्ष पुराने पंजीयन की दरों के आधार पर गणना की जाएगी। क्या जिला पंजीयन अधिकारी व राजस्व अधिकारियों को पुरानी दरों पर पंजीयन करने का अधिकार राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है। इसे समस्त आवास लीजधारकों के समक्ष सार्वजनिक कर अधिसूचना (notification) जिलाधीश के माध्यम से जारी करें?

AD DESCRIPTION

लीज़-डीड की रजिस्ट्री पुराने दरें यानी वर्ष 2001/2003 में पंजीयन से संबंधित जो दरें जिला पंजीयन कार्यालय ने तय की थी उसी दरों पर लीज़-डीड का पंजीयन होगा। इस दावे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के श्रमवीरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

संजय दानी ने पूछा कि लीज़-डीड के दरों को वर्ष 2001/2003 में निर्धारित दरों के आधार पर पंजीयन करने हेतु जिला पंजीयक कार्यालय के किसी भी अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अधिकृत बयान लिखित रूप से नहीं आया है। क्या जिला पंजीयन अधिकारी को पंजीयन से संबंधित दरें निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार या जिला प्रशासन ने दिया है, उसे भिलाई के उन आवासधारकों को बताना पड़ेगा या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है।

जिला पंजीयन अधिकारी से इस बात को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि यह भी बताऐं कि लीज़-डीड के पंजीयन में जमीन का पंजीयन करेंगे या आवंटित मलबा (structure) का भी पंजीयन करेंगे। क्योंकि 22 वर्ष पूर्व समस्त आवास धारकों को जब आवास का आवंटन किया गया था, उस समय रिक्त भूमि नहीं थी। 4500 आवास (मकान) भी उस स्थान पर थे तो बीएसपी (BSP) की जमीन व मलबे के पंजीयन की गणना का आधार क्या होगा? और कितनी राशि अनुमानित प्रत्येक आवास लीजधारकों को प्रीमियम राशि के तहत देनी पड़ेगी?

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने आशंका व्यक्त की है कि जिला पंजीयन कार्यालय आवास लीज़ योजना में आवंटित आवासों के जमीन का ही पंजीयन कर नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा,मलबे(structure) के विषय पर अपना मत नहीं दिया।

कहा जा रहा है कि जितने दावे किए जा रहे हैं वह जिला पंजीयन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। ये सारी बातें हड़बड़ी में इसलिए की जा रही है कि विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है। 4500 आवास लीज़ धारक से संबंधित उनके परिवार के लगभग 20,000 मतदाता हैं, जो भिलाई विधानसभा में अपना मत देंगे। उन्हीं मतदाताओं को साधने के लिए यह कश्मकश की जा रही है।