
- बीसपी वर्कर्स यूनियन (BWU) पहुंचा नॉन वर्क्स H.R,आई.आर प्रमुख के पास।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के अग्निशमन सेवा विभाग(फायर ब्रिगेड) के कर्मचारियों के ट्रेनिंग पीरियड को सेवा काल में नहीं जोड़े जाने का मामला एक बार फिर उछल गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) (Steel Authority of India Limited-SAIL) के सर्कुलर को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के अधीन कार्य करने वाला अग्निशमन विभाग, जो न केवल प्रदेश में प्रथम अपितु पूरे देश में अपना द्वितीय स्थान रखता है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्था में मनमाने तरीके से लिए जा रहे फैसले की वजह से, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का करियर ग्रोथ नुकसान हो रहा है। जिसके कारण आज विभाग चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है।
भिलाई का अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अपनी अनुभव, कार्य कुशलता औरअपनी मेहनत से देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। यहां के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना, सदैव संयंत्र और देश सेवा में तत्पर रहते हैं। अपने हौसले के लिए जाने जाते हैं।आज वही कर्मचारी अपने ही अफसर के मनमाने फैसले से त्रस्त हो गए है।
विदित हो कि सेल में आईटीआई,डिप्लोमा तथा अन्य टेक्निकल योग्यता रखने वाले को डिग्रेड करते हुए उन्हें S1 और S3 में सेल में भर्ती करना चालू किया गया। यूनियनों के द्वारा लंबी लड़ाई लड़ने के उपरांत, ऐसे डिग्रेड किए गए कर्मियों को राहत देने के लिए ट्रेनिंग अवधि को उनके सेवा काल में जोड़ने हेतु सेल प्रबंधन के द्वारा दिनांक 28.09.2016 को एक सर्कुलर जारी किया गया। इसके बाद इसी सर्कुलर में कुछ संशोधन के उपरांत 05.07.2022 को नया सर्कुलर जारी किया गया।
इसके अनुसार ऐसे कर्मियों का ट्रेनिंग पीरियड को उनके सेवाकाल में जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। परन्तु भिलाई इस्पात संयंत्र का फायर ब्रिगेड विभाग 2022 से ही उक्त सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के 22 कर्मचारी जो सर्कुलर के अनुसार वांछित योग्यता रखते हैं। उनके ट्रेनिंग अवधि को जोड़ने से ही इनकार कर दिया। इन्होंने विभाग प्रमुख को काफी निवेदन करने के पश्चात भी वह इसे मानने से इनकार कर दिए।
इस मनमाने फैसले के विरुद्ध इन कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए बीएसपी वर्कर्स यूनियन(BWU) का प्रतिनिधि मंडल ने जेएन ठाकुर महाप्रबंधक (HR-NW/MINES) से मिलकर कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित किए जाने की बातों को उनके समक्ष रखा और जानना चाहा कि, क्या अग्निशमन विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) पर सेल प्रबंधन (SAIL Management) का नियम लागू होता है?
क्या कोई अफसर का आदेश इन नियमों के ऊपर हो सकता है? यदि नहीं तो उनके मनमाने फैसले पर विराम क्यों नहीं लगाया जा रहा है?
अपने लगन से, मेहनत से, खून पसीने से, सींच कर फायर ब्रिगेड को देश के सर्वोच्च अग्नि समन सेवा इकाई के रूप में मान्यता दिलाने वाले कर्मचारियों की अधिकारों की रक्षा करने और उनका वाजिब हक दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है?
ज्ञात हो कि इस मुद्दे को पहले ही शेखर प्रताप नायक (DGM P-)MPS और नरेंद्र इंगले (AGM HR-NW/MINES) के समक्ष प्रमुखता से 19 फरवरी 2025 को रखा गया था।
यूनियन के द्वारा उठाए गए बातों पर जवाब देते हुए जेएन ठाकुर महाप्रबंधक (HR-NW/MINES) ने कहा कि, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। हम सभी नियमों से बंधे हुए हैं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियमों से ऊपर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन कर्मियों को उनका वाजिब हक मिले। इसके लिए मैं जल्द ही तैयारी के साथ उच्च प्रबंधन से बात कर रास्ता निकालने का आग्रह करूंगा। सबके साथ न्याय होगा। सर्कुलर में बिल्कुल स्पष्ट है कि, जो भी इस सर्कुलर के दायरे में आते है, उनका ट्रेनिंग अवधि को सेवा काल में जोड़ा जाना है। जल्दी इसका हल निकाल लिया जाएगा।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रबंधन की ओर से जेएन ठाकुर महाप्रबंधक(HR-NW/MINES), विकास चंद्रा महाप्रबंधक (HR-IR/CLC) तथा बीएसपी वर्कर्स यूनियन की ओर से अध्यक्ष उज्जवल दत्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार बर्मन, शेख महमूद, उप महासचिव विमल कांत पांडेय, मनोज डड़सेना और एस गिरीश उपस्थित थे।
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