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वोट डालिए और ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी में पाइए 50% की छूट, शराब की दुकान रहेगी बंद

वोट डालिए और ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी में पाइए 50% की छूट, शराब की दुकान रहेगी बंद
  • मतदाताओं को इलाज में मिलेगी विषेश छूट।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। जिले में लोकसभा आम चुनाव-2024 (Loksabha Election 2024) में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने में कई निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। विगत दिनों में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा मतदाताओं को छूट की पेशकश की घोषणा की गई।

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इसी कड़ी में एक और स्वास्थ्य संस्थान स्वरा सिद्धी हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (Swara Siddhi Hospital Multispeciality Hospital) द्वारा इस मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होने की पहल की गई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मतदाता जागरूकता में उनके योगदान हेतु संस्थान के निर्देशक एवं सभी चिकित्सकों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वरा सिद्धी हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (Swara Siddhi Hospital Multispeciality Hospital) के निर्देशक ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होंने मतदाताओं को ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी एवं भर्ती में 50 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। नागरिकों को उंगली पर मतदान की अमिट स्याही दिखाने पर 7 एवं 8 मई को छूट मिलेगी।

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इधर-मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (Collector and District Magistrate Richa Prakash Chaudhary) ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 07 मई 2024 को होने वाले मतदान के अवसर पर 05 मई 2024 की संध्या 6 बजे से 07 मई 2024 सम्पूर्ण दिवस को देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लिए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित की है।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौधरी के आदेशानुसार उक्त अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग- कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 3 (क, ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 7, 8, 9, 9 (क), सी.एस.1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख), भांग एवं भांग घोटा की समस्त दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेंगे। साथ ही उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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