- पांच श्रमिक यूनियनों ने 5 से 7 अक्टूबर तक हड़ताल का नोटिस थमा दिया है। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कोल इंडिया (Coal India) के कामगारों के लिए यह खबर खास है। नए वेज एग्रीमेंट को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंत्रालय हरकत में आ गया है। पांच श्रमिक यूनियनों ने 5 से 7 अक्टूबर तक हड़ताल का नोटिस थमा दिया है। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तीन दिनों तक कोयला उत्पादन ठप कर दिया जाएगा। इस बीच मंगलवार को इस्पात मंत्रालय (Ispat Ministry) ने NCWA-XI से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना कागारों के साथ साझा किया। कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने विषय को डीपीई के पास भेज दिया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दायर याचिका मामले का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) को प्रतिवादी संख्या 1, डीपीई को प्रतिवादी संख्या के रूप में रखा गया है। कोल इंडिया प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में और निदेशक (पी), कोल इंडिया (Coal India) प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में हैं। तत्काल रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हाल ही में लागू एनसीडब्ल्यूए-XI खंड (iv) और (v) का उल्लंघन है।
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डीपीई दिशानिर्देश 24.11.2017 का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है 24.11.2017 के ओएम के अनुसार, कर्मचारियों का वेतनमान अधिकारियों से अधिक नहीं हो सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) (प्रतिवादी संख्या 3 और 4) ने यहां प्रतिवादी (कोयला मंत्रालय) को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसके कारण मंत्रालय द्वारा एनसीडब्ल्यूए XI की पुष्टि की गई है।
मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा 29.08.2023 को की गई। न्यायालय (Court) ने आदेश सुरक्षित रख लिया और इसे 08.09.2023 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उच्च न्यायालय (High Court) ने याचिका स्वीकार कर ली है और कोयला मंत्रालय की 22.6.2023 की मंजूरी रद्द कर दी गई है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, निर्णय लेने के लिए मामला डीपीई को भेजा गया है।