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आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। देश के पांच राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने जारी किया है। 19 जून को मतदान होगा और 23 जून को रिजल्ट आएगा।
चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
Sl. No. | Name of State/UT | AC No. & Name | Reason of vacancy |
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Gujarat | 24-Kadi (SC) | Death of Shri Karsanbhai Punjabhai Solanki |
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87-Visavadar | Resignation of Shri Bhayani Bhupendrabhai Gandubhai | |
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Kerala | 35-Nilambur | Resignation of Shri P. V. Anvar |
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Punjab | 64-Ludhiana West | Death of Shri Gurpreet Bassi Gogi |
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West Bengal | 80-Kaliganj | Death of Shri Nasiruddin Ahamed |
आयोग का कहना है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव है। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, स्वास्थ्य और निष्ठा में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है।
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चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने 1 अप्रैल, 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया, जिसमें 1 अप्रैल, 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के समयबद्ध समापन के बाद, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई, 2025 को किया गया।
हालांकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में, निकटतम अर्हता तिथि के संबंध में, मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।
SCHEDULE FOR BYE-ELECTION
Poll Events | Date and Day |
Date of Issue of Gazette Notification | 26th May, 2025 (Monday) |
Last date for making of nominations | 2nd June, 2025
(Monday) |
The date for the scrutiny of nominations | 3rd June, 2025
(Tuesday) |
The last date for the withdrawal of candidatures | 5th June, 2025 (Thursday) |
Date of Poll
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19th June, 2025
(Thursday) |
Date of Counting of Votes
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23rd June, 2025
(Monday) |
Date before which election shall be completed | 25th June, 2025
(Wednesday) |
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट
आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से हो। मतदाताओं की पहचान मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दिखाया जा सकता है।
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आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।
आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अभियान अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करनी होगी।
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