कर्मचारी पेंशन योजना 1995: सरकार सांसदों-विधायकों का नियोक्ता है, कर्मचारियों का नहीं

Employees' Pension Scheme 1995: Government is the employer of MPs-MLAs, not employees
ईपीएस 95 पेंशन और सरकार की पेंशन में कोई समानता नहीं है। सरकार उनका यानी सांसदों-विधायकों का नियोक्ता है।
  • ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग साढ़े 7 हजार रुपए पेंशन दिया जाए।
  • वर्तमान में महज 1 हजार रुपए ही खाते में आ रही है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995): ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) 1000 रुपए मिल रहा है। इसको बढ़ाकर 7500 रुपए करने की आवाज उठी है। इस आवाज को दम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है।

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वहीं, पिछले दिनों सांसदों की पेंशन में इजाफा करने का दावा किया गया। इसको लेकर पेंशनर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं, कुछ पेंशनभोगियों ने माहौल को संभालते हुए कहा-अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं है।

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सांसदों-विधायकों का मुख्य नियोक्ता केंद्र सरकार है। इसलिए सरकार को पूरा अधिकार है कि पेंशन बढ़ाए या न बढ़ाए। इसलिए पीएम मोदी पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं है। राजनीतिक पकड़ को मजबूत कीजिए और अपनी मांग सरकार से मनवाने पर जोर लगाइए।

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ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें साढ़े 7 हजार रुपए पेंशन दिया जाए। वर्तमान में महज 1 हजार रुपए ही खाते में आ रही है। पेंशनर्स अपनी पेंशन और सांसदों, विधायकों के पेंशन से तुलना कर रहे हैं। उच्च पदों पर रहने के बाद सेवानिवृत्त पेंशन के खाते में महज 1 हजार रुपए आने पर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पेंशनर्स ने लिखा-सांसदों-विधायकों को हमारे मकसद में क्यों लाना है?

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ईपीएस 95 पेंशन और सरकार की पेंशन में कोई समानता नहीं है। सरकार उनका यानी सांसदों-विधायकों का नियोक्ता है, हमारा नियोक्ता सरकार नहीं है। हमारे नियोक्ताओं में सरकार के साथ मेल खाने की कोई क्षमता नहीं है। ईपीएस पेंशन का सरकार के साथ मिलान करने के लिए जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं मांग करें और इस तरह की अतुलनीय तुलना करना ठीक नहीं है।

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एक अन्य पेंशनर्स ने ईपीएस पेंशनभोगी के संदेह का जवाब दिया। कहा-ईपीएस केवल 16.11.95 से शुरू हुआ था तो PPO ईपीएस में शामिल होने की तारीख या वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, दिखाएगा। आपने ईपीएस में योगदान जिस तारीख से शुरू किया था, तो पेंशन की गणना उसी तारीख से शुरू होगी। ध्यान दें, ईपीएस आपकी सेवा/रोजगार की नहीं, बल्कि आपकी ईपीएस की सदस्यता और आपके योगदान की चिंता है।

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यह भी ध्यान दें कि यदि आप 16.11.95 से पहले ईपीएस के सदस्य थे, तो उस अवधि पर अलग-अलग विचार किया जाएगा और आपकी पेंशन में पिछले सेवा लाभ जोड़ दिए जाएंगे।

10 वर्ष की न्यूनतम पात्रता अवधि निर्धारित करने के लिए पूर्व सेवा पर विचार किया जाएगा। 2 साल के बोनस अंक के लिए भी इस पर विचार किया जाएगा।

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