EPFO बोला-EPS 95 पेंशन के एरियर पर नहीं मिलेगा कोई ब्याज, पेंशन गणना का ये है आसान तरीका

यदि 58 वर्ष पूर्ण होने पर 40 साल की नौकरी हो गई है तो पूरे 40 साल का लाभ मिलेगा।

अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक के बाद एक जरूरी जानकारी सामने आ रही है। ईपीएफओ की तरफ से सवालों का जवाब दिया गया। भिलाई स्टील प्लांट के एचआरडीसी में कार्यक्रम हुआ। सीटू के महासचिव जगन्नाथ त्रिवेदी द्वारा यूनियन की तरफ से कई सवाल दागे गए।

ईपीएफओ के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि एरियर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पूर्व कर्मचारियों की तरफ से एरियर को लेकर सवाल उठाए गए थे। ईपीएफओ से एरियर पर ब्याज की मांग की जा रही थी। इस पर अब ईपीएफओ ने भी जवाब दे दिया है कि एरियर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि 58 वर्ष पूर्ण होने पर 40 साल की नौकरी हो गई है तो पूरे 40 साल का लाभ मिलेगा। पेंशन पर एडमिनिस्ट्रेबल चार्ज पेंशनर को नहीं देना होगा, बल्कि नियोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

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सीटू महासचिव जेपी त्रिवेदी के मुताबिक ईपीएफओ के अधिकारियों ने दो साल के वेटेज किस तरह होगा, इसका भी जवाब दिया है। 01/09/20214 के पहले यदि ज्यादा नौकरी हुई है तो गणना में 31/08/2014 के पहले 12 माह का औसत वेतन गुणे 730 दिन को 25550 दिन से भाग देने पर जो भी आएगा वह दो साल का वेटेज होगा।

इसी तरह यदि 01/09/2014 के बाद ज्यादा नौकरी हुई है तो 2014 के बाद 58 वर्ष पूर्ण होने से 60 माह का औसत वेतन गुणे 730 दिन को 25550 से भाग देने पर जो भी राशि आएगी, वही दो साल का वेटेज होगी।

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जो ब्याज का प्रतिशत ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता रहा है। वही ब्याज साधारण ब्याज के रूप में कर्मचारियों को देना है। ब्याज की राशि उस समय के वास्तविक वेतन (बेसिक+डीए) पर 8.33 प्रतिशत लिया जाएगा। 1.16% की राशि जो पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, अब अंतर की राशि एवं उसका ब्याज कर्मचारी को देना है।