
- आनुपातिक पेंशन गणना की सही व्याख्या से सभी विवाद सुलझ जाएंगे।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Emplopyee Pension Scheme) : ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर हर तरफ विवाद की स्थिति बनी हुई है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन (EPS 95 Higher Pension) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पेंशनभोगी तरह-तरह का दावा कर रहे हैं। रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएस 95 पेंशन- पैरा 11 (3) के अनुसार उच्च पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले-आनुपातिक पेंशन गणना यानी Pro Rata Pension Calculation पर कमेंट किया है।
पेंशनभोगी का कहना है कि ईपीएफओ (EPFO) ने अधिसूचना संख्या 609(ई) दिनांक 22/08/2014 के अनुसार संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुमान लगाया होगा, जिसके अनुसार पैरा संख्या 11(4) को शामिल किया गया था।
और पैरा संख्या 11(3) को 1.9.2014 से हटा दिया गया था। पैरा संख्या 11(4) में 60 महीने का औसत वेतन निर्धारित किया गया है, जबकि पैरा 11(3) में 12 महीने का वेतन निर्धारित किया गया था। पैरा 11(4) में आनुपातिक गणना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
पेंशनर ने एक अलग तरीके से व्याख्या करते हुए कहा-जो लोग 31.08.2014 तक सेवा/ईपीएस में शामिल हुए हैं, वे पैरा 11 (3) के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऐसे सभी कर्मचारियों की पेंशन की गणना केवल 12 महीने के औसत वेतन पर की जानी चाहिए।
कोई आनुपातिक या 60 महीने के औसत वेतन पर नहीं। पैरा 11 (4) के पूर्वव्यापी आवेदन का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह पैरा केवल उन लोगों पर लागू होना चाहिए, जो 1.9.2014 से सेवा/ईपीएस में शामिल हुए हैं और उन्हें पैरा 11 (4,,) के अंतर्गत आना चाहिए। इस व्याख्या से सभी विवाद सुलझ जाएंगे।