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EPS 95: तिलमिलाए पेंशनर्स ने कहा-EPFO के पूरे विभाग को करें बर्खास्त, पेंशन सूत्र में हो संशोधन

EPS 95: तिलमिलाए पेंशनर्स ने कहा-EPFO के पूरे विभाग को करें बर्खास्त, पेंशन सूत्र में हो संशोधन
  • ईपीएफओ-सरकार के खिलाफ चलो आंदोलन करें…का नारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
  • पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान के आधार पर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। पेंशन सूत्र में संशोधन की आवश्यकता है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) अपनी आवाज उठा रहे हैं। पेंशन की रकम एक हजार से साढ़े 7 हजार रुपए करने की मांग की जा रही है ताकि परिवार का खर्च उठाया जा सके। तंगहाली के दौर से पूर्व कार्मिक बाहर निकल सकें। इसी बात को लेकर एक पेंशनर्स Sasi Nair ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि चलो भाई आंदोलन करें…।

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पोस्ट में विस्तार से अपना दर्द बयां किया। लिखा-चूंकि सरकार या ईपीएफओ हमारे अपने निवेश से संतोषजनक पेंशन देने में इच्छुक नहीं है, तो हम पीएफ की राशि आगे कटौती क्यों करें। Pf  सब्स्क्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि वेतन से और अधिक कटौती की गई सभी राशि ब्याज सहित वापस पा सकें। ईपीएफओ विभाग (EPFO Department) को बर्खास्त करो, भारत में कर्मचारी खुद अपनी राशि अच्छे फंड मैनेजर के पास जमा कर सकते हैं।

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इसी तरह Shantaram Bhat ने लिखा-क्योंकि सरकार जैसा कोई उचित संघ नहीं है। सरकार हमारी मांगों की परवाह नहीं करेगी। वे बस इसे स्थगित कर देते हैं। मेरी राय में हमें जिलावार से मजबूत संघ बनाना है और महीने में कम से कम एक बार एक जगह इकट्ठा होना है। अपनी मांगे सांसद के माध्यम से संबंधित मंत्रालय तक रखनी है।

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वहीं, Ramakrisha Pillai ने ईपीएस 95 के सूत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा-पैरा 11(3) एक त्रुटिपूर्ण कानून है। कम वेतन वाले कर्मचारियों को उस पैरा से कोई लाभ नहीं होगा। यह ईपीएस को अमीर/अत्यधिक भुगतान/ प्रबंधक संवर्ग की एक कल्याण योजना में परिवर्तित करता है। मूल योजना का उद्देश्य कम वेतन वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए था। पैरा 11(3) अत्यधिक भुगतान वाले ईपीएस कॉर्पस के शेरों के हिस्से को छीनने की अनुमति देता है, जो पेंशन फंड में उनके कुल योगदान के अनुपात में है।

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उस खंड 1.9.2014 की वापसी स्वागत योग्य है और समग्र रूप से ईपीएस सदस्यों के हित में है। यदि उस खंड को बरकरार रखा जाना है, तो पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान के आधार पर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पेंशन सूत्र में संशोधन करने की आवश्यकता है।

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