
- जांच से पता चला कि सर्वेक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट दोनों ही फर्जी थे।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई (Central Bureau of Investigation-CBI) के रडार पर भ्रष्टाचारी आ गए हैं। आपराधिक साजिश रचने और यूआईआईसीएल को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के जुर्म में तीन आरोपियों को 5 साल के कठोर कारावास के साथ कुल 35.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 06 अहमदाबाद ने किकुभाई एस ढोडी-असिस्टेंट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) ब्रांच ऑफिस सिलवासा सहित तीन आरोपियों और दो निजी व्यक्तियों वसंतभाई के पटेल और अपूर्व पटेल को 5 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ कुल 35.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने तथा आपराधिक कदाचार के मामले में 35,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
सीबीआई ने 31.12.2004 को तीन दोषियों तथा 17 अन्य (सरकारी कर्मचारी तथा निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र रचने तथा 10 फर्जी अग्नि बीमा दावों के मामले में यूआईआईसीएल को लगभग 62 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में तत्काल मामला दर्ज किया था।
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यह भी आरोप लगाया गया था कि निजी व्यक्तियों ने समान दावे प्रस्तुत किए थे, जिसमें कहा गया था कि बीमित घास का स्टॉक आग से नष्ट हो गया। इन दावों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए सर्वेक्षकों ने भी फर्जी तरीके से यह प्रमाणित करते हुए झूठी रिपोर्ट तैयार की तथा प्रस्तुत की कि ये दावे वास्तविक हैं।
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जांच में पता चला कि निपटाए गए 10 अग्नि दुर्घटना दावों में से केवल 01 ही धोखाधड़ी से निपटाया गया था, जो कि दोषी वसंत के. पटेल से संबंधित वलसाड जिले के मरोली में घास अग्नि दुर्घटना दावे से संबंधित था, जिसकी कीमत 8,97,300 रुपये थी।
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दोषी अपूर्व पटेल ने सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। वसंत के. पटेल द्वारा हस्ताक्षरित बियरर चेक का उपयोग करके बीमा भुगतान वापस ले लिया गया था, लेकिन, हस्तलेख किकुभाई एस. ढोडी, सहायक यूआईआईसीएल, सिलवासा और दावेदार के बहनोई के साथ मेल खाता था।
जांच से पता चला कि सर्वेक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट दोनों ही फर्जी थे। जांच के बाद सीबीआई ने 31.12.2007 को पांचों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक कदाचार के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।
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अदालत ने, परीक्षण के बाद, आरोपी वसंतभाई के. पटेल, निजी व्यक्ति, अपूर्व पटेल, निजी व्यक्ति और किकुभाई एस. ढोडी, सहायक यूआईआईसीएल शाखा कार्यालय, सिलवासा के खिलाफ आरोपों में योग्यता पाई और उन्हें दोषी ठहराया और प्रत्येक को 35,30,000 रुपये के कुल जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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