हाईकोर्ट का आदेश: HSCL के VRS कर्मचारियों के बकाया राशि का ब्याज सहित होगा भुगतान, तारीख बढ़ाने की मांग

High Court order: HSCL VRS employees' outstanding amount will be paid with interest, demand for extension of date
मानवीय दृष्टिकोण से आवेदन जमा करने की तिथि कम से कम 30 दिन बढ़ाई जाए, जिससे कर्मचारी आवेदन जमा कर सके।
  • जनवादी मजदूर एकता केंद्र संबद्ध ऐक्टू के प्रतिनिधिमंडल ने आंचलिक प्रमुख एचएससीएल को मांग पत्र सौंपा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। एचएससीएल (HSCL) के वीआरएस कर्मियों (VRS Imployee) के बकाया राशि के आवेदन लेने की तिथि बढ़ाने की मांग उठाई गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पारित आदेश WPS NO. 6547, 2016 के मुताबिक एचएससीएल के वीआरएस कर्मियों के बकाया राशि के आवेदन लेने की तिथि को बढ़ाने बाबत प्रबंधन को पत्र दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में बृजेंद्र तिवारी,बी वी देशमुख, बालेश्वर शर्मा,आर पी चौधरी शामिल थे।

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ज्ञापन में कहा गया है कि 25 फरवरी 2025 को WPS NO.6547/2016 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार एचएससीएल के तमाम वीआरएस कर्मचारियों के बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाना है।

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ज्ञापन में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों को आवेदन लेने की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं होने, भिलाई से बाहर होने, अस्वस्थ होने जैसे विभिन्न कारणों से कई कर्मचारी आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं।

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ऐक्टू के राज्य महासचिव बृजेंद्र तिवारी ने कहा-जनवादी मजदूर एकता केंद्र संबद्ध (ऐक्टू) ने मांग किया है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदन जमा करने की तिथि कम से कम 30 दिन बढ़ाई जाए, जिससे कर्मचारी आवेदन जमा कर सके।

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