ITR Filing: आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर

ITR filing date extended from July 31 to September 15
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
  • भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आदेश जारी।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाले आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है।

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इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, 31 मई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे ऐसे विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी।

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सीबीडीटी प्रवक्ता वी. राजिता के मुताबिक अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

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करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 को देय थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है

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इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

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