
- जांच पूरी होने के बाद 31.07.2004 को सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
- न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहायक को सजा सुनाई है। 5 साल की कठोर कारावास की सजा से हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीबीआई की जंग को बल मिला है।
ये खबर भी पढ़ें: आईटीआई के मुख्य प्रबंधक और बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 3 लोगों को 4 साल तक की सजा
सुल्तानपुर के तत्कालीन सहायक को पांच साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट संख्या 06, लखनऊ के विशेष न्यायाधीश ने एजेंसी कमीशन निकालने के लिए अकाउंट पेयी चेक से छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी करने के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुल्तानपुर के तत्कालीन सहायक आरोपी शिव प्रसाद गुप्ता को पांच साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने दोषी आरोपियों सहित आरोपियों के खिलाफ 22.05.2002 को तत्काल मामले दर्ज किए थे। यह आरोप लगाया गया था कि 2000-01 के दौरान आरोपी शिव प्रसाद गुप्ता ने अन्य अज्ञात आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में एजेंट के कमीशन के अकाउंट पेयी चेक को धोखाधड़ी से बियरर चेक में बदल दिया और उसे निकाल लिया। इस प्रकार आरोपी ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 48,826.20 रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ये खबर भी पढ़ें: माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू, 12 दिनों तक सीखने-सिखाने का दौर
जांच पूरी होने के बाद 31.07.2004 को सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
ये खबर भी पढ़ें: राउरकेला स्टील प्लांट से बड़ी खबर: हॉट स्ट्रिप मिल-2 में नई सुविधाओं की सौगात