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EPS 95 हायर पेंशन की न्यूज: जमा होने वाली रकम, एरियर और अंतर राशि का लेटर वायरल, EPFO बोला-कोई गाइडलाइन नहीं

EPS 95 हायर पेंशन की न्यूज: जमा होने वाली रकम, एरियर और अंतर राशि का लेटर वायरल, EPFO बोला-कोई गाइडलाइन नहीं
  • EPFO शिमला ने कर्मचारियों से जमा कराई जाने वाली राशि और पेंशन एरियर की राशि के शुद्ध अंतर की राशि को ही जमा करने की बात कही है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 हायर पेंशन की न्यूज: सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसमें डिफ्रेंस राशि के समायोजित करने की बात कही जा रही है।

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पहले आप भी इस वायरल मैसेज को पढ़ लीजिए-‘आखिरकार EPFO द्वारा संशोधित पेंशन के आदेश जारी करने की कार्यवाही आरंभ करने का एक प्रमाण मिला है। इस आदेश में राहत की बात ये है कि EPFO ने कर्मचारियों से जमा कराई जाने वाली राशि और पेंशन एरियर की राशि के शुद्ध अंतर की राशि को ही जमा करने की बात कही है। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल जाएगी।’

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वायरल मैसेज के साथ ही ईपीएफओ शिमला का लेटर भी अटैच किया गया है। जिसमें यह उक्त बात कही गई है। क्या वास्तव में देशभर के ईपीएफओ की ओर से ऐसा ही हो रहा है।

इस बारे में पेंशन आंदोलन से जुड़े सीटू के नेता शांत कुमार ने बताया कि ईपीएफओ शिमला का लेटर वायरल हुआ। इसको लेकर हम लोगों ने भी ईपीएफओ रायपुर कार्यालय से संपर्क किया। वहां स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि अंतर राशि के समायोजन के बाबत उनके पास कोई आदेश नहीं है।
अगर, किसी क्षेत्रीय कार्यालय ने कोई आदेश निकाला है तो इस बारे में वे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वहीं, ईपीएफओ सेंट्रल की तरफ से भी इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

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ईपीएफओ बोल रहा-समायोजन की कोई गाइडलाइन नहीं

शांत कुमार ने बताया कि ईपीएफओ रायपुर का कहना है कि सबसे पहले आपको राशि जमा करनी है। समायोजन की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। चर्चा यह भी है कि शिमला की तरह ही कोयंबटूर ईपीएफओ ने भी राशि समायोजित करने के बाबत पत्र जारी किया है।

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आप भी पढ़िए वायरल लेटर में क्या-क्या लिखा…

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का कार्यान्वयन कर रहा है। सूचित किया जाता है कि आपके नियोक्ता के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन संयुक्त विकल्प की जांच करने और मंजूरी के लिए आवश्यक औपचारिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04-11-2022 के फैसले के अनुसार आपकी पेंशन को संशोधित किया गया है।

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इस संबंध में आपको संशोधित पेंशन भुगतान आदेश HPSM1.0043369 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, अधिक भुगतान की गई राशि रु. 7,69,732/-, जिसमें से 7.22.823/- रुपये आपकी पेंशन बकाया राशि के साथ समायोजित किया जा रहा है।

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जनवरी, 2024 माह की मासिक पेंशन का भुगतान जनवरी, 2024 के अंतिम कार्य दिवस पर मासिक पेंशन के साथ किया जाएगा। पेंशन बकाया (उपरोक्त राशि रु. 7,69,732- 7.22.823-46209 के समायोजन के बाद (शेष राशि वसूल की जाएगी)

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