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हाईकोर्ट के आदेश पर पॉवर हाउस सस्ता मार्केट में 5 कब्जेदार बेदखल, आवंटित काबिज

हाईकोर्ट के आदेश पर पॉवर हाउस सस्ता मार्केट में 5 कब्जेदार बेदखल, आवंटित काबिज

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर निगम भिलाई (Municipal Corporation Bhilai) ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) के आदेश पर सस्ता मार्केट पावर हाउस में कब्जाधारियों को बेदखल कर पांच आवंटितों को कब्जा दिलवाया। पावर हाउस में सुभाष सब्जी मार्केट के प्रारंभ में लगने वाले सस्ता मार्केट में 5 आवंटितों को, जिनके आवंटित दुकान के स्थान पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था।

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इस पर न्यायालय ने आवंटितों को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया था। जिसके परिपालन में सोमवार को जोन-3 का राजस्व अमला, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अवैध कब्जाधारियो को बेदखल कर आवंटित गुलाबचंद, सुरेश, रमेश, विष्णु, अनिल को कब्जा दिलाया गया। उक्त आवंटितों द्वारा निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव से मिलकर कब्जा दिलाने का गुहार लगाये थे।

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कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा,  तहसीलदार गुरूदत्त पंचभाई, सहायक राजस्व अधिकारी बाल कृष्ण नायडू, सीएसपी. छावनी आशीष बंछोर, छावनी थाना टी.आई. सोनम ग्वाला, कुम्हारी टी.आई. संजय मिश्रा, जामुल टी.आई. कोसले, निगम का तोड़फोड़ दस्ता, जोन-3 का राजस्व अमला सहित महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे।

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