नाम, यूएएन नंबर (UAN Number), मृत्यु की तारीख की सूचना देनी होती है। आफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
अज़मत अली, भिलाई। कर्मचारी और अधिकारी की मृत्यु के बाद परिवार पीएफ की राशि और पेंशन का विवाद हल कराने के लिए चक्कर लगाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर ईपीएफओ (EPFO) के छोटे से लेकर बड़े साहब तक दौड़ लानी पड़ती है। अब यह सब गुजरे जमाने की बात हो रही है। महज तीन दिन के भीतर मामला हल हो जाएगा, ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन, यही सच्चाई है।
3 तारीख को पोर्टल शुरू किया गया है। 5 तारीख को पहली सूचना परिवार की तरफ से ईपीएफओ (EPFO) को ऑनलाइन प्राप्त हुई और 7 तारीख को मामला हल हो गया। यह सब tatpar.org.in पर हो रहा है। आपको गूगल पर सिर्फ tatpar.org.in क्लिक करना है। एक पेज सामने आएगा, जिसको भरते ही आपकी (PF) समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
एनपीएस 95 (NPS 95) को लेकर लगातार सवालों का जवाब ईपीएफओ की ओर से आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आ गई। मृत्यु मामला (Death Cases) के शीघ्र निपटारा के लिए अनूठी पहल की गई है। Instant Facility for Reporting of Death Cases के लिए tatpar.org.in की सेवा शुरू की गई है।
नाम, यूएएन नंबर (UAN Number), मृत्यु की तारीख की सूचना देनी होती है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किसी कर्मचारी के मृत्यु पश्चात उनके परिवार को भविष्य निधि राशि भुगतान एवं पेंशन के निपटारा में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए एक नया पोर्टल tatpar.org.in शुरू किया है।
पोर्टल के माध्यम से परिवार को केवल कर्मचारी के मृत्यु की सूचना देनी है, ताकि भविष्य निधि कार्यालय नियोक्ता की ओर से कागजी कार्रवाई पूरी होकर उनके कार्यालय में पहुंचने का इंतज़ार स्वयं पहल कर सके और नियोक्ता उचित दिशा-निर्देश देकर मामले का शीघ्र निपटारा कर सकें।
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त रायपुर के मुताबिक यह पोर्टल 3 जुलाई को शुरू किया गया। पहला प्रकरण 5 जुलाई को दर्ज हुआ है और उसका निपटारा 7 जुलाई को हो गया।