
- अस्वीकृति के सभी मामलों को CAG के तहत सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक विशेष टीम द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995: ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) को लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई है।
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अतिरिक्त केंद्रीय पीएफ आयुक्त-मुख्यालय (पेंशन) चंद्रमौली चक्रवर्ती की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प आवेदनों के प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कुछ कार्यालयों में मांग पत्र जारी करने की तुलना में आवेदनों की अस्वीकृति का अनुपात असाधारण रूप से ज्यादा है।
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मुख्य कार्यालय को हितधारकों से छोटी-मोटी कमियों के कारण आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। नियोक्ताओं द्वारा इन मुद्दों को ठीक किया जा सकता था, यदि उन्हें उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किया गया होता।
पीएफ ट्रस्ट नियमों पर ईपीएफओ ने ये गलती पकड़ी
ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां मामलों को इस तथ्य के बावजूद खारिज कर दिया गया या वापस कर दिया गया कि छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट नियमों में वेतन सीमा से परे ईपीएस 95 में योगदान पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था।
अन्य मामलों में, “मजदूरी” शब्द की व्याख्या योजना के तहत प्रदान की गई परिभाषा से परे इसके दायरे का विस्तार करके गलत तरीके से की गई है। यहां तक कि ऐसे संदर्भ भी हैं जहां सत्यापन की प्रक्रिया को आवेदनों की अस्वीकृति के औचित्य की तलाश करने के लिए जांच अभ्यास में बदल दिया गया है।
मामलों को सीधे खारिज करने के बजाय…
ईपीएफओ के पत्र में उल्लेख है कि आवेदन की जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि जिन आंकड़ों के आधार पर मांग पत्र जारी किए गए हैं, वे अंकगणितीय रूप से सही हैं और उस वेतन के अनुरूप हैं, जिस पर पीएफ अंशदान (या पेंशन अंशदान) भेजा गया था।
ऐसे आवेदन के सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वेतन घटक जिस पर अंशदान भेजा गया है, सुसंगत रहे और प्रतिष्ठान के प्रचलित वेतन ढांचे को प्रतिबिंबित करे। यदि कोई अपवाद पाया जाता है तो मामले को नियोक्ता या नियोक्ता के प्रतिनिधि के ध्यान में लाया जाना चाहिए और मामलों को सीधे खारिज करने के बजाय स्पष्टीकरण प्राप्त करने और जांच करने की आवश्यकता है।
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मनमाने ढंग से अस्वीकृति
विभिन्न कार्यालयों में मनमाने ढंग से अस्वीकृति के परिणामस्वरूप कई शिकायतें हुई हैं और प्रधान कार्यालय के लिए प्रभावी ढंग से जवाब देना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदनों को प्रधान कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों और निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए संसाधित किया जाए।
अस्वीकृति पर्याप्त और उचित कारणों पर आधारित होनी चाहिए, और आवेदकों को उनके प्रस्तुतियों में छोटी-मोटी कमियों को सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे आवेदनों का निष्पक्ष और कुशल प्रसंस्करण सुनिश्चित हो सके।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक विशेष टीम ऑडिट करे
MoLE से एक संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अस्वीकृति के सभी मामलों को CAG के तहत सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक विशेष टीम द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। EPFO अस्वीकृति के मामलों की जांच करने के लिए अपनी स्वयं की ऑडिट टीमों को भी तैनात कर सकता है, खासकर जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं। इसलिए अधिकारियों से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित मामलों की समीक्षा करें और आवश्यक कार्रवाई करें।