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EPS 95: कितना पैसा करना है जमा और कितनी मिलेगी पेंशन, ये बच्चे पाएंगे आजीवन पेंशन, पढ़ें खबर

EPS 95: कितना पैसा करना है जमा और कितनी मिलेगी पेंशन, ये बच्चे पाएंगे आजीवन पेंशन, पढ़ें खबर
  • फंड ट्रांसफर होने से पहले कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा तीन महीने का समय।

अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) को लेकर जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है, उससे सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद लगाई जा रही है। डिमांड लेटर ईपीएफओ (EPFO) की ओर से जारी होने लगे हैं। साथ ही पेंशन (Pension) के लिए अब क्या-क्या करना है, यह भी स्पष्ट होता जा रहा है।

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अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) वी. रंगनाथ ने रायपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ गुरुवार को मीटिंग की। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी भी शामिल हुए। सीटू की तरफ से महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी, एसपी डे, मोहन राव, अशोक चरडे शामिल हुए थे। वहीं, ईपीएफओ की तरफ से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 रायपुर अभिषेक कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 जय शंकर राय आदि मौजूद रहे।

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पेंशन को लेकर अब सामने आई ये बातें
-कितनी राशि जमा करनी है और कितनी रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। डिमांड नोटिस जारी होने के साथ ही इसकी जानकारी भी कार्मिकों को मिलेगी।
-फंड ट्रांसफर करने के पहले तीन माह का समय कर्मी को दिया जाएगा।
-भरे हुए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म Employer द्वारा खारिज होने के बाद भी ईपीएफओ से दोबारा उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा।
-25 साल से कम उम्र के बच्चों को पेंशन मिलेगी, जब तक 25 साल पूर्ण ना हो जाए और दिव्यांग बच्चों को आजीवन पेंशन मिलेगा।
-उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प के कैलकुलेटर के लिए वेबिनार करने पर सहमति बनी है।
-जिन्हें पहले से पेंशन मिलना शुरू हो चुका है और उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म भरा है, उन्हें दो अलग-अलग पेंशन नहीं होकर नया PPO नंबर जनरेट कर उच्च पेंशन दिया जाएगा। यानी एक ही पेंशन मिलेगी।

जानिए मीटिंग और किन बिंदुओं पर हुई बात
-हायर पेंशन के लिए मात्र पेंशन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा।
वेबिनार में कैलकुलेशन भी बताया जाएगा। इसमे कोई भी अन्य बात नहीं होगी।
-जो 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगा।
-मृत्यु प्रकरण यानी डेथ केस में देरी नहीं होगी। deth केस के लिए पोर्टल बनाया।
-जिसका नाम है tatpar.org.in में कोई भी दावा कर सकता है। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
-इसके बाद की प्रक्रिया में पीएफ ऑफिस पूरा सहयोग करेगा।
-अब किसी भी मृत्यु केस में tatpar.org.in के माध्यम से ईपीएफओ को सूचना देनी होगी। इसके बाद ईपीएफओ कार्यवाही करेगा।