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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: PMFME पर कार्यशाला 16 फरवरी को, 10 लाख तक अनुदान

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: PMFME पर कार्यशाला 16 फरवरी को, 10 लाख तक अनुदान
  • कार्यशाला में भाग लेने वाले फोन नंबर 99811-40733 पर संपर्क कर भाग ले सकते हैं।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Food Processing Industries, Government of India) के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्नयन योजना पीएमएफएमई का संचालन जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत उद्यमी स्वसहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठन इस योजना का लाभ ले सकते है।

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इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत निदेशक, स्वसहायता समूह के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत इकाई की स्थापना या किसान उत्पादक संगठन के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर स्वयं का अंशदान कम से कम 10 प्रतिशत लगाने की स्थिति में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख तक पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता है।

खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को अधिकतम रूपये 40 हजार रूपये की प्रारंभिक पूंजी का प्रावधान है।
खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये सामान्य सुविधा केंन्द्र स्थापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से पूंजीगत अनुदान एवं सामान्य उद्भवन केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिकतम 50 की दर से पूंजीगत अनुदान का प्रवधान हैं।

पीएमएफएमई योजना की विस्तृत जानकारी देने हेतु 16 फरवरी 2024 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दोपहर 01 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी, स्वयं सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठन भाग ले सकते है तथा इच्छुक हितग्राही उक्त कार्यशाला में भाग लेना चाहते है वे दूरभाष कमांक 99811-40733 पर संपर्क कर कार्यशाला में भाग ले सकते है।