अगर, Tax Regime का Declaration नहीं देते हैं तो खुद-ब-खुद नई कर व्यवस्था के दायरे में आपको मान लिया जाएगा।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये खबर बहुत ही खास है। टैक्स का लाभ लेने के लिए जल्द Tax Regime का Declaration दे दीजिए। अगर, Tax Regime का Declaration नहीं देते हैं तो खुद-ब-खुद नई कर व्यवस्था के दायरे में आपको मान लिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत आपको कई क्षेत्रों में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आंकड़ों की बात करें तो यह लाखों में सालाना नुकसान करा सकता है। वहीं, नए कर्मचारियों के लिए ये फायदे का सौदा भी बताया जा रहा है। किस बात में कितनी सच्चाई है यह आप खुद तय कर लें। फिलहाल, विकल्प घोषणा (Option Declaration) दे दीजिए।
सेंट्रल पे-रोल सिस्टम (CPRS) पर पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई कर व्यवस्था का ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें से क्या चुनना चाहते हैं, इसे चयन कर लें। इसी आधार पर कर गणना (Tax Calculation) की जाएगी।
सेल के कार्मिकों ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि Tax Regime का विकल्प चुनने के लिए मौका दिया गया है। सीपीआरएस पोर्टल पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब आपको चुनना है। दावा किया जा रहा है कि नई कर व्यवस्था पर सेविंग का लाभ नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन, होम लोन, सीपीएफ, कैफेटेरिया पर्क्स, यूनिफॉर्म, वाशिंग एलाउंस आदि पर भी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यह सब टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वहीं, ओल्ड Tax Regime आप चुनते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए राहत है।
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सेल कार्मिकों के तमाम दावों के बीच आप अलग-अलग स्लैब का आकलन कर लीजिए। जो लोग नए ज्वाइनिंग हैं, उनको फायदा बताया जा रहा है। जिनका सेविंग है, उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।